यदि हम आयकर टीडीएस को चालू संपत्ति मानते हैं, तो दलाली ( commission and brokerage ) के रिकॉर्ड से टीडीएस कैसे दर्ज करें? साथ ही अगर मैंने किसी अन्य तरीके से इस देनदारी का भुगतान नहीं किया है और मैं टीडीएस से देयता के हकदार रिफंड को कम करना चाहता हूं, तो हमारी वर्तमान वर्ष की आयकर देनदारी का ट्रीटमेंट कैसे करें।
1. आयकर कानून 1961 और इसकी धारा 194 एच के अनुसार, यदि आपने 1 5000 रुपये से अधिक कमीशन प्राप्त किया है। , जिस पार्टी ने कमीशन दिया था, वह आपके कुल प्राप्त कमीशन से 5 % टीडीएस काटेगी। यह आपकी वर्तमान संपत्ति है क्योंकि
ए) यह अग्रिम आयकर की तरह है क्योंकि देनदारी चालू वर्ष के बजाय निर्धारण वर्ष में होगी। अगले साल, यह आपकी देनदारी होगी और इसलिए, हमें इसे आपकी वर्तमान संपत्ति के रूप में मानना होगा। तो, निम्नलिखित प्रविष्टि पास होगी।
उदाहरण के लिए एबीसी कंपनी ने आपका टीडीएस काट लिया है जब उसने आपको कमीशन दिया था। निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि पास होगी आपके जर्नल में ।
ABC Company Account Dr. 95000
TDS Dr. 5000
Commission Account Cr. 100000
बी) जब आप नकद में कमीशन प्राप्त करते हैं
Cash Account Debit 95,000
ABC Company Account Credit 95,000
Remember :: If it is deducted but your commission is less than Rs. 15000 or your
total income less than taxable income slab, you can get refund whole your TDS or in
assessment year, if your total income is less than taxable income, you have right to
get refund your TDS.
2. किसी भी अन्य व्यय की तरह, आप आयकर को व्यवसाय का व्यय मान सकते ( कंपनी के सबंध में ) हैं और आय विवरण में, आप इस व्यय को डेबिट कर सकते हैं।
3. अलग-अलग रिकॉर्ड है, आप मौजूदा टीडीएस से पिछले रिफंड नहीं काट सकते। निर्धारण वर्ष में, यदि कोई कर देयता नहीं है, तो टीडीएस की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। उस समय, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।
Bank Account Debit 5,000
Income Tax Department Account Credit 5,000
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